किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा:मथुरा में स्कूल से घर जा रही थी, व्यक्ति जबरन साथ ले गया

मथुरा। मथुरा में एडीजे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संतोष त्रिपाठी की अदालत ने एक किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास और 28 हजार रुपये जुमार्ना की सजा सुनाई है। यह फैसला दो साल पुराने मामले में आया है।
यह घटना 28 अक्टूबर 2023 की दोपहर की है। मगोर्रा थाना क्षेत्र की किशोरी(15) स्कूल से घर लौट रही थी। मगोर्रा बस अड्डे के पास बलवीर नामक व्यक्ति ने उसे अपनी सफेद गाड़ी में खींच लिया। बलवीर किशोरी के घर के पास ही रहता था। किशोरी के परिजनों ने मगोर्रा थाने में बलवीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
बलवीर किशोरी को दिल्ली ले गया, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दिल्ली से बलवीर को गिरफ्तार किया और किशोरी को उसके कब्जे से बरामद किया। पुलिस ने बलवीर को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा और किशोरी का चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई।
पुलिस ने बलवीर के खिलाफ न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अलका उपमन्यु ने मुकदमे की पैरवी की। अदालत ने सभी साक्ष्यों के आधार पर बलवीर को दोषी करार देते हुए उपरोक्त सजा सुनाई।




