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टेनी का बेटा लखनऊ में रह सकेगा:कोर्ट ने कहा- बयानबाजी मत करना; लखीमपुर कांड में आरोपी है आशीष मिश्रा

लखीमपुर खीरी THAR कांड में कोर्ट ने आशीष मिश्रा को लखनऊ में रहने की इजाजत दे दी है। लेकिन वह लखीमपुर खीरी नही जाएंगे। इसके अलावा कोर्ट में ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई में तेजी लाने को भी कहा है। कोर्ट ने आशीष मिश्रा ऊर्फ मोनू को शर्तों मे बदलाव के साथ अंतरिम जमानत दी है। सार्वजनिक रैली या मीडिया से किसी भी तरह की बातचीत पर पाबंदी लगा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के लखीमपुर-खीरी हिंसा मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी मंजूर करने के बाद उन्हें दिल्ली या लखनऊ में रहने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अधीनस्थ अदालत को मामले की सुनवाई में तेजी लाने और समय सीमा तय करने का निर्देश दिया है।

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