सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर नोटबंदी को सही फ़ैसला ठहराया

देश की सर्वोच्च अदालत ने साल 2016 में हुई नोटबंदी के ख़िलाफ़ दायर 58 याचिकाओं पर अपना फ़ैसला सुना दिया है.

अदालत ने इस मामले में केंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक और याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद बीते सात दिसंबर को अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.

याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस फ़ैसले से जुड़े अलग-अलग पहलुओं को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एस नज़ीर की अध्यक्षता वाली पांच जजों की पीठ ने अपने फ़ैसले में नोटबंदी के फ़ैसले को सही ठहराया है. हालांकि, जस्टिस नागरत्ना ने अपने फ़ैसले में इसे ग़ैर-क़ानूनी बताया है.

जस्टिस एस नज़ीर की पीठ ने किन वजहों से याचिकाकर्ताओं की दलीलों को ख़ारिज किया और किस आधार पर नोटबंदी के फ़ैसले को सही ठहराया है, ये जानना अहम है