ATTENTION: पीएफ से 30 अप्रैल तक ही निकाल सकेंगे पूरी रकम

नई दिल्ली।

यदि आप दो महीने से बेरोजगार हैं और पीएफ की राशि निकलना चाहते हैं तो आपको आने वाले 15 दिनों में यह काम कर लेना चाहिए।

इसके बाद एक मई पीएफ निकासी की रकम की सीमा तय हो जाएगी और कोई भी खाताधारक 58 साल की उम्र के बाद ही खाते में जमा अपनी पूरी राशि निकाल सकेगा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने फरवरी में पीएफ निकासी के नियमों में बड़ा बदलाव किया था।

फिलहाल लागू नियम के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कोई भी सदस्य दो महीने या उससे ज्यादा समय तक बेरोजगार रहने पर अपने खाते से पूरी राशि निकाल सकता है। इसमें कर्मचारी और नियोक्ता के हिस्से की राशि के अलावा मिलने वाला ब्याज भी शामिल है।

नए नियमों के मुताबिक ऐसा करने पर रोक लगा दी गई है। एक मई से लागू होने वाले प्रावधानों के तहत दो महीने या उससे ज्यादा वक्त से बेरोजगार व्यक्ति पीएएफ अकाउंट से अपने हिस्से की राशि और उस पर अर्जित ब्याज ही निकाल सकेगा।

नियोजक की राशि व ब्याज की निकासी नहीं

सदस्य अब नियोजक की ओर से जमा की गई राशि और उस पर मिलने वाले ब्याज की निकासी नहीं कर सकेगा। ईपीएफओ का कोई भी सदस्य अब 58 साल की आयु पूरी होने पर ही पीएफ से पूरी राशि निकालने का हकदार होगा।

ऐसे में यदि आप बीते 2 महीने या उससे ज्यादा वक्त से बेरोजगार हैं तो आपके पास पीएफ से पैसे निकालने के लिए महज 15 दिनों का ही वक्त बचा है।