आगरा

31 अगस्त को खत्म हो जाएगी हाउस टैक्स में छूट:आगरा नगर निगम दे रहा 10% की छूट

आगरा । आगरा नगर निगम द्वारा दी जा रही हाउस टैक्स में 10% छूट की समय सीमा खत्म होने जा रही है। इसलिए बकायेदार समय रहते इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। 31 अगस्त के बाद 10% की छूट तो मिलेगी नहीं, पैनल्टी और देनी होगी। ऐसे में रहते इस छूट का समय रहते लाभ उठाया जा सकता है।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने हाउस टैक्स वसूली के लिए जोनल कार्यालयों को निर्देश जारी किए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपये से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस भेजें और बकाया वसूली की कार्रवाई तेज करें।
नगर निगम हाउस टैक्स में 31 अगस्त तक 10% की छूट की छूट दे रहा है। अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार के अनुसार 31 अगस्त के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।

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