श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह मामलाः होली मिलन समारोह के कारण नहीं हो सकी सुनवाई, अब मिली यह तारीख

श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले में होली मिलन समारोह के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने इसकी सुनवाई के लिए अब अगली तारीख तय की है। मामले में वादी ने ईदगाह को अवैध और जमीन को श्रीकृष्ण जन्मस्थान मंदिर की बताया है। इस पर सुनवाई चल रही है।

उत्तर प्रदेश की तीर्थनगरी मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह मामले में सोमवार को सुनवाई होनी थी। लेकिन किसी कारण इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। अब इस पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की गई है।

राजधानी लखनऊ निवासी मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह को लेकर वाद दायर किया है। बार में होली मिलन समारोह होने के कारण मामले में सोमवार को सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने इस पर सुनवाई के लिए 23 मार्च की तारीख तय की है। केस में पक्षकार द्वारा दोबारा अदालत में कुछ कागजात दिए थे। इसके बाद आदेश सात नियम 11 पर अदालत में पुन: बहस की जाएगी।

वादी ने ईदगाह को बताया है अवैध

जानकारी रहे, मनीष यादव ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए ईदगाह को अवैध बताया है। मनीष ने बताया कि सोमवार को न्यायालय में काम नहीं हो सका। इसके चलते अदालत ने सुनवाई के लिए तारीख दे दी। विपक्षी ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद ने बताया अब पूरे मामले में 23 मार्च को सुनवाई होगी।