घर से निकलते वक़्त ध्यान रखें, आज सड़क पर सिर्फ ऑड नंबर गाड़ियां दौड़ेंगी

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने एक बार फिर आज से 15 दिन के लिए ऑड-ईवन स्कीम लागू की है. आज सड़क पर सिर्फ ऑड नबंर की गाड़ियां दौड़ेंगी.

आइए जानते हैं कि इस स्कीम के दौरान किसे-किसे राहत हैं और उन्हें किन बातों पर खास खयाल रखना होगा.

ऑड ईवन से किस-किसको छूट ?

पिछली बार की तरह ऑड ईवन स्कीम के दूसरे चरण में भी वीआईपी लोगों को छूट मिली है. हालांकि सीएम केजरीवाल ने खुद को और अपनी केबिनेट को इस छूट से बाहर रखा है. इसके अलावा चार कैटगरी में छूट रहेगी

– सीएनजी की उन गाड़ियों को छूट है जिन पर जांच के बाद सीएनजी स्टीकर होंगे
– कार चला रही महिलाओं और 12 साल तक के बच्चे स्कीम के दायरे में नहीं हैं
– गाड़ी में बैठे दिव्यांग लोगों को ऑड ईवन स्कीम से छूट दी गई है
– किसी को मेडिकल इमरजेंसी है तो उसे भी छूट मिलेगी
– अहम बात ये है कि ऑड ईवन स्कीम में इस बार गाड़ी में बैठे ऐसे बच्चों को भी छूट दी गई है जो स्कूल यूनिफॉर्म में होंगे

दिल्ली में बहुत से बच्चों को उनके पिता या अभिभावक अपनी गाड़ी से स्कूल पहुंचाते हैं. ऐसे में इस छूट में एक पेंच है और उसके लिए सरकार ने क्या कुछ सोचा है. ऑल इंडिया परमिट की गाड़ियों को छूट है. लेकिन, दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों पर भी ऑड ईवन फॉर्मूला लागू रहेगा.

इसका रखना होगा ख्याल :

आपको फिर याद दिला दें कि ऑड ईवन स्कीम के तहत ऑड तारीख पर ऑड यानी वो कारें चलेंगी. जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी अंक 1, 3, 5, 7 या 9 होगा. इसके अगले दिन ईवन तारीख पर ईवन यानी उन कारों को चलने की इजाजत होगी जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी अंक 0, 2, 4, 6 या 8 होगा

ये स्कीम सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगी और नियम के उल्लंघन पर पिछली बार की तरह ही 2 हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. लेकिन, रविवार को पूरे दिन छूट रहेगी. यानी इस दिन ऑड ईवन दोनों ही नंबर की गाड़ियां लोग चला पाएंगे.