मथुरा में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा:2018 में बहलाकर भगा ले गया था

मथुरा। मथुरा में आॅपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2018 में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर भगाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी दीपकपाल को अदालत ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी दीपकपाल पुत्र विशम्भर हापुड़ के कस्तला कासमाजद, थाना पिलखुआ का निवासी है।
इस मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय एडीजे/पोक्सो-2, जनपद मथुरा ने 26 नवंबर 2025 को अपने निर्णय में साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। यह मुकदमा थाना हाईवे में मु0अ0सं0 111/2018 धारा 363, 366, 376 आईपीसी तथा 4 पोक्सो एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया था।
यह मुकदमा 1 फरवरी 2018 को पीड़ित पक्ष की ओर से दर्ज कराया गया था। आरोप था कि अभियुक्त दीपकपाल ने वादी की नाबालिग बहन को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए मथुरा पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में भौतिक एवं वैज्ञानिक साक्ष्य एकत्रित किए, जिसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
आॅपरेशन कन्विक्शन के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा इस मामले की लगातार समीक्षा की जा रही थी। मथुरा पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना और लोक अभियोजक के प्रभावी प्रतिवादन से न्यायालय में महत्वपूर्ण सबूत प्रस्तुत किए गए, जिसके परिणामस्वरूप अभियुक्त को कठोर दंड दिलाने में सफलता मिली।
मथुरा पुलिस ने बताया कि महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसे मामलों में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।




