परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी

वाराणसी। न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 आरोपितों के विरुद्ध सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।
शहर के मालगोदाम के पास 10 साल पहले रास्ता अवरुद्ध करने एवं तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश का उल्लंघन करने एवं जाम लगाने के मामले की सुनवाई सीजेएम शैलेष कुमार पांडेय की अदालत में चल रही है। न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर उत्तर प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह समेत 15 आरोपितों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश पारित किया।
मामले के अनुसार सदर कोतवाली में नौ सितंबर 2015 को धारा 144 की अवहेलना करने के मामले में दर्ज मुकदमे में परिवहन मंत्री समेत 15 आरोपी कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। अदालत में उपस्थित नहीं होने की वजह से सीजेएम ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सदर कोतवाली पुलिस को उक्त आरोपितों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के लिए आदेश दिया है। सदर कोतवाल क्षितिज त्रिपाठी ने इस बाबत बताया कि अदालत के आदेश का पालन किया जाएगा।
पूर्व मंत्री नारद राय और पूर्व चेयरमैन लक्ष्मण गुप्ता के बीच चल रहे विवाद को लेकर भाजपा नेता प्रदर्शन कर रहे थे। ओक्डेनगंज चौकी के तत्कालीन इंचार्ज सत्येंद्र राय, कांस्टेबल संजय यादव, जशवीर सिंह आत्मा प्रसाद आदि पुलिसकर्मी शांति व्यवस्था के लिए शहर में चक्रमणकर रहे थे।
9 सितंबर 2015 को करीब 11 बजे दिन में पता चला कि मालगोदाम के पास भाजपा के दयाशंकर सिंह, नागेंद्र पांडे, संतोष सोनी, पप्पू पांडे, धीरज गुप्ता, सतीश अग्रवाल, दीपक कुमार, सर्व दमन जायसवाल, राजेश गुप्ता, बंटी वर्मा, रामजी गुप्ता, मनोज गुप्ता ओमप्रकाश तुरहा एवं सौ से ज्यादा लोग रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं।
उच्चाधिकारियों के आदेश के क्रम में दयाशंकर सिंह समेत 17 नामित एवं 150 अज्ञात के विरुद्ध सदर कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद पुलिस विवेचक सत्येंद्र राय ने चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित किया। इसका संज्ञान सीजेएम ने 18 जुलाई 2016 को लिया। इसमें नागेंद्र पांडेय व एक अन्य कोर्ट में उपस्थित हुए और जमानत भी करा ली। बाकी प्रदेश सरकार के मंत्री समेत 15 के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट सीजेएम न्यायालय की ओर से किया गया।