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उमर खालिद और शरजील इमाम को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार

नई दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने साल 2020 में हुए दंगों से जुड़ी साजिश के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को फरवरी 2020 के दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े यूएपीए मामले में जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम सहित अन्य को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शैलिंदर कौर की पीठ ने उमर खालिद, शरजील इमाम सहित मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं।
अदालत में उमर खालिद और अन्य की पैरवी कर हे वकील ने कहा कि वह हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। बता दें कि 2020 में दिल्ली में दंगे हुए थे, उमर खालिद और अन्य पर साजिश रचने का आरोप है। दिल्ली पुलिस ने उमर खालिद, शरजील इमाम पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगाया था। जिसके बाद इनके खिलाफ यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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