ग्राम मानागढ़ी थाना नौहझील पुलिस ने पोक्सो एक्ट के आरोपी को 3 माह के लिए किया जिला बदर

मथुरा: ग्राम मानागढ़ी थाना नौहझील पुलिस ने पोक्सो एक्ट के आरोपी को 3 माह के लिए किया जिला बदर
Mathura News : जनपद मथुरा के थाना नौहझील क्षेत्र में पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है।
Mathura News : जनपद मथुरा के थाना नौहझील क्षेत्र में पुलिस द्वारा अपराध नियंत्रण की दिशा में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक नामजद अभियुक्त को तीन माह के लिए जिला बदर किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मथुरा के निर्देशन में की गई, जिसमें आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार मथुरा जिले की सीमाओं से निष्कासित किया गया।
थाना नौहझील पुलिस द्वारा यह कार्रवाई पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामलों के अभियुक्त रौंदास पुत्र विजेंद्र निवासी ग्राम मानागढ़ी, थाना नौहझील, जनपद मथुरा के विरुद्ध की गई।
गवाहों की मौजूदगी में किया गया आदेश का अनुपालन
आज दिनांक 5 अगस्त 2025 को थाना नौहझील पुलिस ने आरोपी के घर पहुंचकर जिला बदर आदेश की तामील की कार्यवाही पूरी की। इस दौरान गवाह रौंदास पुत्र मोतीराम निवासी जैदपुरा, जनपद अलीगढ़ तथा सीलू पुत्र ओमप्रकाश निवासी खाजपुर, थाना नौहझील, मथुरा की उपस्थिति में पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई।
पुलिस द्वारा आरोपी रौंदास को स्पष्ट रूप से माननीय न्यायालय के आदेश की शर्तों से अवगत कराया गया, जिसमें कहा गया है कि,
“यदि निर्धारित अवधि में विपक्षी इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसे उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 10-11 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा।”
लाउडस्पीकर से मुनादी, गांव में किया गया प्रचार
पुलिस टीम ने ग्राम मानागढ़ी में लाउडस्पीकर के माध्यम से मुनादी कराकर यह जानकारी पूरे गांव में प्रसारित की कि अभियुक्त रौंदास पुत्र विजेंद्र को तीन महीने के लिए मथुरा जिले की सीमाओं से बाहर किया गया है, और वह इस अवधि में जिले की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता।
थाना नौहझील पुलिस ने यह प्रचार करते हुए ग्रामीणों को अवगत कराया कि यदि संबंधित व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
गंभीर धाराओं में नामजद था आरोपी
अभियुक्त पर 2019 में गंभीर धाराओं के तहत दो मामले दर्ज हैं, जिनमें एक मामला पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत भी है। इन मामलों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से जिला बदर की अनुशंसा की गई थी, जिसे न्यायालय ने स्वीकारते हुए आदेश पारित किया।
जनहित में पुलिस की सख्ती जारी
पुलिस विभाग द्वारा जारी बयान के अनुसार, ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी, जो समाज में भय और अशांति का वातावरण बनाते हैं। पुलिस अधीक्षक मथुरा ने स्पष्ट किया है कि जनपद को अपराधमुक्त बनाने के लिए ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है, और कोई भी अपराधी कानून की पकड़ से बाहर नहीं रहेगा।
अधिकारियों की निगरानी में हुई कार्यवाही
इस संपूर्ण कार्रवाई को थाना प्रभारी नौहझील के नेतृत्व में अंजाम दिया गया, जिसमें अन्य पुलिसकर्मियों की सक्रिय भूमिका रही। कार्यवाही के दौरान वीडियो और दस्तावेजी प्रमाण भी संकलित किए गए, ताकि भविष्य में आदेश की अवहेलना की स्थिति में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके।