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जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग, 8 अगस्त को याचिका पर होगी सुनवाई

नई दिल्ली । जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने मंगलवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया। शंकरनारायणन ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर मामला 8 अगस्त को सूचीबद्ध दिखाई दे रहा है। इसे हटाया न जाए।’ इस पर मुख्य न्यायाधीश ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया।
मंगलवार को 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने की छठी वर्षगांठ है। 11 दिसंबर, 2023 को, सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को बरकरार रखा, साथ ही आदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर में सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराए जाएं और इसका राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए। पिछले साल, शीर्ष अदालत में एक याचिका दायर कर केंद्र को दो महीने के भीतर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। यह याचिका शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर की थी।
याचिका में कहा गया है, ‘राज्य का दर्जा बहाल करने में देरी से जम्मू-कश्मीर में लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार की क्षमता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। इससे संघवाद की अवधारणा का गंभीर उल्लंघन होगा, जो भारत के संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है।’

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