आपातकाल के दौरान जेल गए व्यक्तियों को मिलने वाली मानदेय राशि हुई दोगुनी
मुंबई । महाराष्ट्र कैबिनेट ने मंगलवार को बड़ा फैसला लेते हुए आपातकाल के दौरान राज्य में जेल में बंद व्यक्तियों को दिए जाने वाले मानदेय की राशि को दोगुना करने को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही फडणवीस कैबिनेट ने लाभार्थी के रूप में जेल में बंद व्यक्ति के जीवनसाथी का नाम जोड़ने का भी फैसला किया।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में चल रही ‘गौरव योजना’ में इन बदलावों को मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत वर्तमान में दिए जाने वाले लाभों के तहत, आपातकाल (1975-1977) के दौरान एक महीने तक जेल में रहने वालों को 5,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, जबकि इससे अधिक अवधि तक जेल में रहने वालों को 10,000 रुपये प्रति माह मिलते हैं। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार ये राशि दोगुनी हो जाएगी।
मौजूदा नियम के अनुसार, अगर जेल में बंद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिजनों को 2,500 रुपये (एक महीने या उससे कम की जेल अवधि के लिए) और 5,000 रुपये (एक महीने से अधिक की जेल अवधि के लिए) मासिक पेंशन दी जाती है। इस योजना की शुरूआत फडणवीस ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल (2014 से 2019 तक) के दौरान की थी। इस योजना के तहत पात्र लोगों को 100 रुपये के स्टांप पेपर पर जिला कलेक्टरेट में आवेदन करना होता था, जिसकी जांच कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति करती थी।
तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून, 1975 से आपातकाल लगाया था और 21 मार्च, 1977 तक लागू रहा। 2020 में, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महा विकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार ने पेंशन योजना को बंद कर दिया था, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकार के सत्ता में आने के बाद इसे फिर से शुरू किया गया।