कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज कर दी। शब्बीर शाह 2017 से एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की हिरासत में हैं। उन्होंने अपनी जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। शब्बीर शाह ने विशेष एनआईए अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने शब्बीर अहमद शाह की जमानत याचिका खारिज की है।
शब्बीर शाह के वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने कोर्ट में कहा था कि शब्बीर शाह पिछले छह सालों से हिरासत में हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई अपराध साबित नहीं हुआ। शब्बीर शाह के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट में कोई ठोस सबूत नहीं है। शब्बीर शाह के खिलाफ 24 मामले थे, जिनमें से 18 में उन पर आरोप लगाए गए हैं, तीन मामलों को खारिज कर दिया गया है, और तीन मामलों की जांच लंबित है।