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चीन सहित सीमावर्ती देशों के लिए एफडीआई नीति में कोई बदलाव नहीं

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारत के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) से जुड़ी नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह जानकारी सूत्रों के हवालों से सामने आई है।
साल 2020 में सरकार ने एफडीआई से संबंधित प्रेस नोट जारी किया था। इसके तहत सीमावर्ती देशों के निवेशकों को भारत में निवेश करने के लिए सरकार से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। यह भारत के सभी सीमावर्ती देशों पर समान रूप से लागू है। ये देश चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार और अफगानिस्तान हैं। इन देशों को एफडीआई प्रस्तावों के अनुसार जांच और परीक्षण की समान प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा।
एक सूत्र ने बताया कि प्रेस नोट 3 के जारी होने के बाद से एफडीआई नीति में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यह टिप्पणी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया कि चीन के साथ एफडीआई प्रस्ताव में बदलाव किया गया है। वर्तमान में, प्रेस नोट 3 के तहत आवेदनों पर विचार करने के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी समिति है।

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