आगरा

31 जुलाई तक हाउस टैक्स जमा कराएं…छूट का लाभ उठाएं

आगरा। आगरा नगर निगम ने शहर के हाउस टैक्स बकायेदारों को 31 जुलाई तक हाउस टैक्स में छूट का लाभ उठाने का आखिरी मौका दिया है। तय समय सीमा के भीतर बकाया हाउस टैक्स चुकाने वालों को वर्तमान बिल पर 10% की छूट मिलेगी। 31 जुलाई के बाद यह छूट समाप्त हो जाएगी।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने हाउस टैक्स वसूली को लेकर सभी जोनल कार्यालयों को टारगेट फिक्स कर दिए हैं। प्रत्येक जोन के कर निर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में 50 हजार रुपए से अधिक बकाया रखने वाले संपत्ति मालिकों को प्राथमिकता पर नोटिस/बिल भेजें और बकाया वसूली की कार्यवाही तेज करें।
शहर में ऐसे हजारों संपत्ति स्वामी हैं, जिन पर 5 हजार या उससे अधिक का हाउस टैक्स बकाया है। इन सभी को निगम द्वारा व्यक्तिगत बिल भेजे जा रहे हैं। इसके साथ ही फील्ड स्टाफ को घर-घर जाकर बिल वितरित करने व बकाया वसूली के लिए संपर्क करने के निर्देश दिए गए हैं।
नगर निगम एक अप्रैल से 31 मार्च 2026 तक के गृह कर बिल पर 31 जुलाई तक 10 प्रतिशत की छूट दे रहा है।
अपर नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार तिवारी के अनुसार 31 जुलाई के बाद न सिर्फ छूट समाप्त हो जाएगी, बल्कि वसूली के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे। निगम द्वारा संपत्ति कुर्की, सीलिंग और सार्वजनिक नोटिस जैसे दंडात्मक उपायों को भी अपनाया जा सकता है।
बकायेदारों की सुविधा के लिए निगम ने पोर्टल पर आॅनलाइन हाउस टैक्स भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध कराई है। करदाता मोबाइल या कंप्यूटर से आसानी से बकाया चुकता कर सकते हैं।
नगर आयुक्त अंकित खंडेलवाल ने नागरिकों से अपील की है कि वे 31 जुलाई की समय सीमा का लाभ उठाएं और समय से हाउस टैक्स जमाकर नगर निगम की आय को सुदृढ़ बनाएं, जिससे शहर के विकास कार्यों को गति दी जा सके।

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