हवाई टिकट कैंसल कराना अगस्त से सस्ता, एयरलाइंस नहीं ले सकेंगी एडिशनल चार्ज

नई दिल्ली. हवाई टिकट कैंसल कराना 1 अगस्त से सस्ता हो जाएगा। नए रूल्स के मुताबिक एयरलाइंस बेसिक फेयर (मूल किराया) और फ्यूल चार्जेस से ज्यादा अमाउंट कैंसिलेशन के रूप में नहीं काट सकेंगी। यानी किसी भी तरह का एडिशनल चार्ज पैसेंजर से नहीं लिया जा सकेगा। डीजीसीए ने सिविल एविएशन रूल्स में बदलावों को अंतिम रूप दे दिया है। यह नियम उन टिकटों पर भी लागू होगा, जिनमें बेसिक फेयर नॉन-रिफंडेबल कहा जाता है। क्या हैं नए रूल्स…
– नए रूल्स के मुताबिक टिकट कैंसल कराने, इस्तेमाल नहीं करने या पैसेंजर के फ्लाइट छोड़ देने की स्थिति में एयरलाइंस सभी वैधानिक करों और यूजर डेवलपमेंट फी (UDF), एयरपोर्ट डेवलपमेंट फी (ADF) और पैसेंजर सर्विस फी (PSF) यात्रियों को वापस करेंगी।
– यह रूल सभी तरह के फेयर पर लागू होगा। इनमें प्रोमोज, स्पेशल फेयर तो शामिल हैं ही, साथ ही जहां बेसिक फेयर नॉन -रिफंडेबल है, वहां भी यह नियम लागू होगा।
– डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने यह साफ किया है कि कोई कैंसिलेशन चार्ज बेसिक फेयर और फ्यूल चार्जेज के टोटल से ज्यादा नहीं हो सकता।
– इसके अलावा एयरलाइंस रिफंड प्रॉसेस के नाम पर प्रॉसेसिंग फीस भी नहीं ले सकतीं।
– डीजीसीए चीफ एम. सत्यावती ने मंगलवार को कहा कि ये नियम 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। नए नॉर्म्स सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) के तहत तय किए गए हैं।
ज्यादातर शिकायतें रिफंड को लेकर
– डीजीसीए ने कहा कि एयरलाइंस के खिलाफ पैसेंजर्स की ज्यादातर शिकायतें रिफंड को लेकर होती हैं।
– “पैसेंजर्स का कहना है कि इस्तेमाल नहीं किए गए टिकट के रिफंड में एयरलाइंस देरी करती हैं।”
– “टिकट कैंसल कराने पर रिफंड बेहद कम मिलता है।”
– “एयरलाइंस टिकट रद्द कराने पर रिफंड देने के बजाए लिमिटेड पीरियड के लिए बाद की यात्रा के लिए टिकट खरीदने पर कुछ पैसा उसमें एडजेस्ट कर देती हैं।”
– डीजीसीए ने कहा कि सरकार एयरलाइंस की कॉमर्शियल एक्टिविटीज में दखलअंदाजी नहीं करना चाहती है, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में शिकायतें आ रही थीं, उसे देखते हुए कदम उठाना जरूरी हो गया था।

हर हाल में 30 दिन के अंदर रिफंड

– नए रूल्स के मुताबिक हर हाल में रिफंड 30 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए।
– अगर पेमेंट कार्ड से किया गया है तो रिफंड 7 दिन के अंदर मिलना चाहिए।
– अगर टिकट कैश देकर खरीदा गया है तो जहां से टिकट खरीदा गया था, वहां से तत्काल रिफंड होगा।
एजेंट्स से लिए टिकट के लिए एयरलाइन ही जिम्मेदार
– ट्रैवल एजेंटों या पोर्टलों से लिए गए टिकट के रिफंड के लिए भी एयरलाइंस को ही जिम्मेदार बनाया गया है क्योंकि वे एयरलाइंस की तरफ से अप्वाइंट रिप्रेजेंटेटिव हैं।
– इस स्थिति में भी मैक्सिमम 30 दिन में ही रिफंड देने की बात कही गई है।
– एयरलाइंस को उनकी वेबसाइट और टिकट पर या इसके साथ फॉर्म जारी कर कैंसिलेशन के बारे में पूरी जानकारी कंज्यूमर को देने के निर्देश भी दिए गए हैं।
– हालांकि, विदेशी एयरलाइंस पर उनके अपने देश के नियम लागू होंगे।